1 अप्रैल 2013 से पहले लिए गए लोन के लिए लोन के सोर्स के सोर्स को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है केवल कंफर्मेशन लेटर एफिडेविट एवं पूरे पत्ते को देना जरूरी है
The requirement of explaining the source of the source of receipts came into the statute book by amendment to Section 68 of the Act on 1st April, 2013 i.e. effective from Assessment Year 2013-14 onwards. Therefore, during the subject assessment…
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