Presumptive Taxation Scheme-section 44AD आयकर रिटर्न भरने की सरल विधि
A. इस स्कीम मे निम्न रिटर्न भर सकते हैं
Resident individual ध्यान रहे एन आर आई इसमें नहीं भर सकते
HUF
Resident Partnership LLP नहीं
B. इस स्कीम मे निम्न रिटर्न नही भर सकते हैं
1. LLB
2. NRI
3. वे लोग जिन्होंने धारा 10A, 10AA, 10B, 10BA, 80HH or 80RRB Splendor डिडक्शन और exemption
4. Business of plying, hiring, or leasing of goods carriages referred to in section 44AE
5.Agency business
6. Commission or brokerage
7. Person carrying on profession as referred in section 44A(1) उनके लिए अलग से 44ADA धारा है जिसका विवरण अलग से दिया गया है
8. Insurance agent
9. 2 crores से ज्यादा टर्नओवर वाले
10. जिस निर्धारिती ने एक बार यह स्कीम ले ली तो उसे कम से कम 5 साल तक इसी स्कीम मैं आयकर भरना पड़ेगा अगर कोई निर्धारिती ऐसा नहीं करता है तो आगे के पांच assessment years तक वह निर्धारिती यह स्कीम नहीं ले पाएगा और उसे एकाउंट्स बुक मेंटेन करने पड़ेंगे ऑडिट करानी पड़ेगी चाहे टर्नओवर कितना ही हो
C. टर्नओवर का कम से कम 8% presumptive income मानी जाएगी परंतु अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन है या टर्नओवर की रिसिप्ट अकाउंट चेक या बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम से है तथा उसका भुगतान धारा 139(1) मैं निर्धारित ड्यू डेट से पहले पेमेंट आ जाता है तो टर्नओवर का कम से कम 6% presumptive इनकम मानी जाएगी इस आय से कोई भी खर्चे का क्लेम अलाउड नहीं होगा
जो निर्धारिती इस स्कीम में आयकर का रिटर्न भरेंगे उनको एकाउंट्स बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है
D. जो निर्धारिती इस स्कीम में आयकर रिटर्न भरते हैं उनको आयकर 15 मार्च 2018 तक भरना था और अगर नहीं भरा है तो धारा 234C में ब्याज देना पड़ेगा
CA BPMUNDRA