अगर निर्धारित ने बैंक में समय-समय पर पैसे जमा कराए हैं और उसको निकलवाया भी है तो केवल पिक क्रेडिट पर ही इनकम टैक्स लगेगा लेकिन अगर आयकर अधिकारी निकलवाए हुए पैसे का अन्य कोई प्रयोग सिद्ध कर देता है तो उस पर पिक क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा