-
Section 11 आई टी ए टी विशाखापट्टनम ने 21 सितंबर 2020 को फैसला देते हुए कहा कि जब करदाता ने सारी डिटेल और एविडेंस आयकर अधिकारी को दे दिए और आयकर अधिकारी ने कोई चेक नहीं किया। उसी डिटेल और एविडेंस की अगर कमिश्नर अपील जांच करता है तो रूल 46A कि कोई अवेहलना नहीं होती। करदाता की अपील स्वीकार की गई और माना गया की करदाता धारा 11 में छूट पाने का अधिकारी है KANDULA LAKSHUMMA MEMOIAL EDUCATIONAL SOCIETY & ANR. Vs. DCIT. ITAT VISHAKAPATNAM AY 2013-14. In Favour of Assessee.
-
Nov 8, 2019-ITAT VISHAKAPATNAM hold that The additional ground is admitted if it goes to the root of the order.