अगर कोई करदाता किसी डिमांड के खिलाफ स्टे एप्लीकेशन लगाता है तो आयकर अधिकारी हाई कोर्ट के इस संबंध में दिए गए निर्देश की अनुपालना में उस एप्लीकेशन का डिस्पोजल करना पड़ेगा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऑर्डर रद्द होगा पैरा नंबर 9 देखें आयकर अधिकारी एवं प्रिंसिपल कमिश्नर पर 50000 की cost इस बात के लिए लगाई गई की स्टे एप्लीकेशन को रद्द करने के लिए मनमाने ढंग से ऑर्डर किया गया तय प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया उन्हीं अधिकारियों ने दूसरे केसेज में अलग प्रक्रिया में decision दिए तथा भेदभाव रखा गया। पैरा नंबर 14 देखें