दिल्ली ट्रिब्यूनल ने 28 मार्च 2020 को फैसला दिया है कि धारा 205 के अनुसार अगर करदाता टीडीएस कट जाने का प्रूफ दे देता है तो उस टीडीएस की रिकवरी कर निर्धारण अधिकारी करदाता से इस आधार पर नहीं कर सकता टीडीएस काटने वाले ने के लिए जमा नहीं कराया। धारा 201 के अनुसार आयकर विभाग के पास समुचित अधिकार है जिसने टीडीएस काटा है उस से रिकवरी कर ली जाए