टीडीएस अमाउंट ज्यादा भर दिया है तो उसका रिफंड क्लेम करने के लिए जो सीबीडीटी ने 2 साल का लिमिटेशन पीरियड सर्कुलर से तय किया है के आधार पर आईटीओ रिफंड देने का मना नहीं कर सकता। यह सर्कुलर अल्ट्रा वायर्स दिल्ली हाई कोर्ट ने 31 जनवरी 2025 के फैसले में घोषित किया है। FCA BPMUNDRA
FCA BPMUNDRA 9314501680 [email protected] Please click the link to get the order YVA31012025CW84442018_185003 सीबीडीटी सर्कुलर के आधार पर करदाता के रिफंड क्लेम करने की अवधि तय नहीं कर सकता। Section 9, 195, 9(1)(v)(b), 239, 119 OECD Model Tax Convention Circular…
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